ब्रेकिंग: कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं, रहेगा बैन

कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब मामले पर दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है।

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Aditya Mishra:

बेंगलुरु: हिजाब मामले पर आज कर्नाटक हाई कोर्ट (Karnataka High Court) ने फैसला सुना दिया है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब मामले पर दायर सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। अतः इसपर लगाया गया प्रतिबंध जारी रहेगा। फ़ैसला सुनाने वाले कर्नाटक हाई कोर्ट की तीन जजों की पीठ जिसमे चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित और जस्टिस जेएम काजी शमिल थे।

गौरतलब हो कि उडुपी की लड़कियों ने याचिका कर कोर्ट से मांग की थी कि कि उन्हें क्लास में स्कूली यूनिफॉर्म के साथ-साथ हिजाब पहनने की अनुमति दी जाए क्योंकि ये उनकी (Islam) धार्मिक आस्था का हिस्सा है।

जान लें कि एक जनवरी को उडुपी के एक कॉलेज की 6 लड़कियों ने कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (CFI) की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में मीडिया से बात की थी। इसका आयोजन कॉलेज प्रशासन की तरफ से इन लड़कियों को हिजाब पहनकर क्लास में जाने से रोके जाने के खिलाफ किया गया था।

हिजाब विवाद: सुनवाई के लिए बेंच में मुस्लिम महिला जज शमिल https://www.newsplus24.in/hijab-disputes/

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