मोहम्मद ज़ुबैर 4 दिन की पुलीस रिमांड पर भेजे गए

धार्मिक भावना भड़काने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का है आरोप, दिल्ली पुलीस ने सोमवार शाम को किया था गिरफ्तार

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Aditya Mishra:

Alt News के सह संस्थापक मोहम्मद ज़ुबैर को दिल्ली पुलिस ने 4 दिन के रिमांड पर ले लिया है। सोमवार शाम को ‘धार्मिक भावनाओं को भड़काने और समाज में अस्थिरता पैदा करने की नियत’ से किए गए ट्वीट के आधार पर किए गए एफआईआर में दिल्ली पुलीस ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने सोमवार रात को ही मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया और 7 दिन के पुलिस रिमांड की मांग की लेकिन मजिस्ट्रेट ने 7 के बदले एक दिन का ही रिमांड दिया था जिसे मंगलवार शाम बढ़ा कर 4 दिन कर दिया गया।

धार्मिक भावनाओं को आहत करने और लोकप्रियता हासिल करने के लिए किया था विवादित ट्वीट

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने अदालत से कहा कि मोहम्मद ज़ुबैर ने कथित तौर पर इन विवादित ट्वीट्स का इस्तेमाल धार्मिक भावनाओं को आहत करने और लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश के तहत किया।

जुबैर की वकील ने क्या कहा

दूसरी ओर मोहम्मद ज़ुबैर की ओर से पेश हुईं वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा कि फोटो को एडिट करने का आरोप ठीक नहीं है क्योंकि वो तस्वीर दरअसल एक पुरानी हिंदी फ़िल्म की है जिसे मोहम्मद ज़ुबैर ने शेयर किया था। इसमें उनकी कोई सोच और साजिश नहीं थी।

इन मामलों में हैं दोषी

उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 153A ओर 295A के अंतर्गत (जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण नियत से समुदायों के बीच सद्भाव बिगाड़ने और धार्मिक भावनाओं को भड़काने और विद्वेषपूर्ण इरादे से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने या करने की कोशिश) के लिए गिरफ़्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस ने एक बयान जारी कर कहा है कि ट्विटर हैंडल पर मिली एक शिकायत के बाद मोहम्मद ज़ुबैर के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया गया था।

शिकायत के अनुसार, मोहम्मद ज़ुबैर ने कथित तौर पर जानबूझकर हिंदू धर्म के अपमान के इरादे से तस्वीर पोस्ट की थी। इस तरह के ट्वीट को सोशल मीडिया पर अन्य लोग आगे शेयर करने लगे जिससे सद्भाव बिगड़ने और सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका थी। जुबैर के ख़िलाफ शिकायत 2018 के ट्वीट से संबंधित है, जिसमें उन्होंने एक तस्वीर शेयर की थी।

गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलीस ने आरोपों पर कहा की किसी तरह को दुर्भावना से मोहम्मद ज़ुबैर को गिरफ्तार नही किया गया है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है जिसके तहत गिरफ्तारी कर जांच करने का प्रावधान है।

Courtesy: BBC hindi and ANI

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